राहुल ने साधा मोदी सरकार पर निशाना
नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस से हुई मौत पर मुआवजा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपदा में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को मुआवजे की राशि तय करने और 6 सप्ताह के भीतर राज्यों को सूचित करने को कहा।
शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का मौका दिया है। कम से कम अब सरकार को मुआवजे की सही राशि तय कर पीडि़तों को राहत देनी चाहिए। यह सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
बता दें कि कांग्रेस लगातार कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को मुआवजे की मांग उठा रही है। 28 जून को भी राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था, कोविड पीडि़तों के परिवारों को पेट्रोल-डीजल कर संग्रह का एक छोटा सा हिस्सा मुआवजा दिया जा सकता है- यह उनकी जरूरत है। मोदी सरकार को इस अवसर से पीछे नहीं हटना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में दो वकीलों गौरव कुमार बंसल और रिपक कंसल की ओर से एक याचिका दायर की गई थी। दोनों ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 आपदा में मरने वाले लोगों के लिए सरकारी मुआवजे का प्रावधान करती है। पिछले साल केंद्र ने सभी राज्यों से कोरोना से मरने वालों को मुआवजे के तौर पर 4 लाख रुपये देने को कहा था। इस साल ऐसा नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना से होने वाली करीब 4 लाख मौतों के लिए 4-4 लाख रुपये आर्थिक रूप से देना बहुत मुश्किल है। यदि राज्यों को ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो आपदा प्रबंधन के अन्य आवश्यक कार्य प्रभावित होंगे।