मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत पेश करेगी ईडी या मिलेगी बेल, सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज
नई दिल्ली। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को 228 दिनों से जमानत का इंतजार है। निचली अदालत और फिर हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से सिसोदिया के खिलाफ सबूतों की मांग की थी। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनावई कर रही है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से कई सवाल पूछे। शीर्ष कोर्ट ने एजेंसी से यह बताने को कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बनाया गया। सीबीआई और ईडी दोनों की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कई तथ्य कोर्ट के सामने पेश किए थे। सीबीआई और ईडी का दावा है कि आबकारी मंत्री रहते हुए मनीष सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति में गलत तरीके से बदलाव किए। आरोप है कि फायदा पहुंचाने के बदले आप’नेताओं को शराब कारोबारियों से रिश्वत मिली। इसी केस में पिछले सप्ताह आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया