श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष की बड़ी जीत

मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है...

4PM न्यूज़ नेटवर्क: मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष में आया है।  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन के फैसले से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, यह मुकदमा शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर दायर किए गए थे। आपको बता दें कि यह पूरा मामला मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा हुआ है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला मंदिर मस्जिद विवाद में चल रहे मुकदमों की पोषणीयता पर आया है। ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत मुस्लिम पक्ष द्वारा की गई आपत्तियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज किया। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल किए गए 15 मुकदमों में अंतरिम फैसला सुनाया है।

दरअसल,  मुस्लिम पक्ष ने पोषणीयता को लेकर आपत्ति जताई थी। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने प्लेसेस ऑफ़ वरशिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से बाधित बताकर हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की थी।

सूत्रों के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज आए फैसले का असर यह होगा कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने इन मुकदमों को सुनवाई के योग्य माना है। बता दें कि जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है।  इन 15 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 31 मई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।

 

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