पूजा खेडकर को बड़ी राहत, 21 अगस्त तक नहीं होगी गिरफ्तारी, दिल्ली हक का आदेश

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेडकर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 21 अगस्त तक पूजा को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है. दिल्ली पुलिस ने पूजा पर फर्जी तरीके से सिविल सेवा परीक्षा पास करने का मामला दर्ज किया है. पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर नोटिस करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि मौजूदा मामले के तथ्यों को देखते हुए, कोर्ट की राय है कि याचिकाकर्ता को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए.
दिल्ली हाईकोर्ट पूजा खेडकर की जमानत याचिका पर 21 अगस्त को सुनवाई करेगी. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि पूजा खेडकर को जांच में सहयोग करना होगा. जस्टिस प्रसाद ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि पूजा खेडकर की हिरासत की क्या जरूरत है? जबकि इस पूरी घटना में कोई और शामिल नहीं है और सब कुछ उनके द्वारा ही करने का आरोप है.
इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस को व्यापक स्तर पर जांच करने के निर्देश दिए थे. साथ ही पुलिस को यह भी पता लगाने के लिए कहा था कि इस तरह के और भी मामले हैं या अगर किसी विभाग के अंदर के व्यक्ति ने पूजा खेडकर की मदद की है तो उसका भी पता लगाया जाना चाहिए.

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