भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव पर लगाई रोक हटाने के मामले में दखलदेने से एसी का इंकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनावों पर रोक लगाने के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (ङ्खस्नढ्ढ) के चुनाव पर रोक जारी रखते हुए मामले की सुनवाई 25 सितंबर तक स्थगित कर दी है। इससे पहले हाई कोर्ट ने 11 अगस्त को चुनाव पर रोक का आदेश जारी किया था।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने याचिकाकर्ता, आंध्र प्रदेश एमेच्योर कुश्ती संघ से अपनी शिकायतों के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा है। पीठ ने कहा, हमें इस मामले पर सुनवाई क्यों करनी चाहिए? आप उच्च न्यायालय जाएं, अंतरिम रोक हटाने के लिए आवेदन करने के बजाय, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प चुना है। इसलिए, हम इस विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने से इनकार करते हैं।
शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के 11 अगस्त के आदेश के खिलाफ आंध्र प्रदेश एमेच्योर कुश्ती संघ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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