अधिवक्ता हैदर ने मांगी स्कूली छात्र पिटाई की जांच की प्रगति रिपोर्ट

मुजफ्फरनगर में बच्चों द्वारा बच्चे की पिटाई का मामला

क्षेत्राधिकारी ने पत्र से दी जानकारी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ । मुजफ्फरनगर में गत दिनों स्कूली प्रधानाचार्या द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चों द्वारा पिटवाने के मामले पर हुई जांच की प्रगति की रिपोर्ट की मांग अधिवक्ता मोहम्मद हैदर परास्नातक (स्वर्ण पदक) परास्नातक प्रवान ए-114 प्रथम मल, सैन्ट्रल बार एसोसियेशन, जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ ने पुलिस विभाग से मांगी।
उन्होंने इससे संबंधी एक शिकायती प्रार्थना पत्र भेजा है। शिकायत कर्ता मो. हैदर ने बताया कि एक अवयस्क बालक के साथ स्कूल परिसर में हुई गंभीर अपराधिक घटना के दृष्टिगत नेहा पब्लिक स्कूली की शिक्षिका तृप्ता त्यागी के विरूद्ध किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 75 एवं 83 (2) एवं भादवि की धारा 114 115.295,299 323,504,500 के अन्तर्गत मुकदमा कर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इस घटना की जाँच डॉ. रवि शंकर उपधीक्षक क्षेत्राधिकारी खतौली जनपद मुजफ्फरनगर कर रहे हैं। उपरोक्त सन्दर्मित प्रकरण की जाँच के मध्य सम्बन्धित के अंकित किये गये बयान थानाध्यक्ष मंसूरपुर ने दर्ज किये थे। उनके अनुसार अभिलेखो के अवलोकन से सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो 24.08 2023 का नेहा पब्लिक स्कूल ग्राम सुब्बापुर थाना मसूरपुर मुजफ्फरनगर का है। जाँच आख्या में बताया कि परिवार से मंसूरपुर पुलिस द्वारा सम्पर्क करने पीडि़त छात्र पिता द्वारा थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर पर एक तहरीर दी गयी। जिस सं 62/2023 भादवि बनाम श्रीमती तृप्ता त्यागी अध्यापिका निवासी खुब्बापुर थाना मंसूरपुर मुजफ्फरनगर विरूद्ध पंजीकृत होकर जाँच उनि सोमप्रकाश ने की। भादवि धारा किशोर (बच्चो के और संरक्षण) अधिनियम 2015 की वृद्धि कर उक्त एनसीआर को भादवि 75 किशोर न्याय (बच्चो के देखरेख और संरक्षण) उसके के समक्ष समिति मुजफ्फरनगर द्वारा काउसलिंग करायी गयी। जांच के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।

 

Related Articles

Back to top button