भारी हंगामे के बाद देवरिया में पीड़ितों से मिल पाया सपा प्रतिनिधिमंडल
- बैरियर पर पुलिस ने रोका, बहस के बाद पहुंचा गांव
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
देवरिया। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल फतेहपुर गांव के अभयपुर और लेड़हा टोला पहुंचा। इसको लेकर दोपहर तक काफी गहमागहमी रही। पूर्व मंत्री ब्रह्माशंकर तिवारी की अगुवाई में समाजवाद पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बैरिया चौराहे पर पहुंचा, जहां पर पुलिस ने बैरियर लगाकर रोक दिया। प्रतिनिधिमंडल गांव में जाने की जिद करने लगा। इसको लेकर पुलिस से बहस भी हुई और आला अफसरों के आदेश के बाद एक-एक वाहन को जाने की अनुमति दी गई।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल पूर्व मंत्री के अलावा पूर्व राज्यसभा सदस्य कनक लता सिंह, पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी, आशुतोष उपाध्याय, राधेश्याम सिंह, गजाला लारी, रामभुआल निषाद, अजय प्रताप सिंह पिंटू, विजय प्रताप उर्फ डब्लू मणि, सपा जिलाध्यक्ष व्यास यादव सबसे पहले प्रेम यादव के घर पहुंचे। जहां पर करीब 30 मिनट तक उनके परिवार को सांत्वना देने के बाद प्रतिनिधिमंडल सत्यप्रकाश दूबे के घर पहुंचा, जहां पर नेताओं ने घटनास्थल के बारे में जानकारी ली। इसके बाद शहर के रामनाथ देवरिया स्थित एक आवास पर देवेश दूबे से मिलने के लिए पहुंचे। जहां पर पूर्व मंत्री ब्रह्माशंकर तिवार सहित अन्य नेताओं ने ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जबकि दूसरी तरफ प्रेम की पत्नी ने प्रतिनिधिमंडल से न्याय की गुहार लगाई और बोली कि गलत तरीके से मापी कर कार्रवाई की तैयारी है, इसे रोका जाए। मेरे पति की भी हत्या हुई।
प्रेमचंद यादव के अवैध निर्माण पर कोर्ट में फैसला सुरक्षित
देवरिया। फतेहपुर गांव के अभयपुर टोले में खलिहान, नवीन परती, वन व मानस इंटर कालेज की भूमि पर बने दबंग प्रेमचंद का अवैध निर्माण ढहाया जाएगा। तहसीलदार रुद्रपुर की कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है। सुनवाई के दौरान तहसील परिसर में पूरे दिन गहमागहमी का माहौल रहा। शाम को पुलिस ने प्रेमचंद के समर्थकों व सपाइयों को परिसर से बाहर किया। फतेहपुर के लेहड़ा टोले के रहने सत्यप्रकाश दुबे के भाई ज्ञानप्रकाश दुबे के हक-हिस्से की संपूर्ण भूमि प्रेमचंद व उसके भाई आरोपित रामजी यादव ने बैनामा कराया था। जिसकी कानूनी लड़ाई सत्यप्रकाश दुबे लड़ रहे थे। आरोपितों के अवैध कब्जे को ढहाने के लिए रुद्रपुर तहसीलदार कोर्ट में उप्र राजस्व संहिता 2006 की धारा-67 के तहत पांच मुकदमे दाखिल किए गए, जिसमें शनिवार को सुनवाई की गई। आरोपित रामजी यादव की पत्नी किरन देवी ने पैमाइश को गलत बताते हुए आपत्ति जताई। जिसके बाद सोमवार को फतेहपुर गांव में तहसीलदार अरुण यादव ने कोर्ट लगाया और दोबारा भूमि की पैमाइश कराई।