अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
कोर्ट ने खारिज की जमानत के खिलाफ दायर सीबीआई की याचिका
मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया है। जाहिर है कि 12 दिसंबर को हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को 100 करोड़ रुपये की वसूली मामले में जमानत दी थी।
पिछले साल दिसंबर में मिली थी जमानत
जमानत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि देशमुख को संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी जमानत दी गई है। सीबीआई ने पिछले साल दिसंबर में भ्रष्टाचार के मामले में देशमुख को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के बयान को छोड़कर, सीबीआई द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए किसी भी बयान से संकेत नहीं मिलता कि देशमुख के इशारे पर मुंबई में बार मालिकों से पैसा वसूला गया था। अपनी याचिका में जांच एजेंसी ने दावा किया कि उच्च न्यायालय ने देशमुख को जमानत देने में गंभीर त्रुटि की। जांच एजेंसी ने कहा कि उसकी आपत्तियों को नजरअंदाज कर दी गई जमानत से जारी जांच प्रभावित होगी।