आजम खां को 10 साल की सजा और 14 लाख का जुर्माना
- डूंगरपुर के एक और मामले में सपा नेता को कोर्ट ने सुनाई सजा
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
रामपुर। डूंगरपुर के एक और मामले में सपा नेता आजम खां को कोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने आजम खां को 10 साल की सजा 14 लाख जुर्माना की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान सपा नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सीतापुर जेल से जुड़े। सपा नेता आजम खां के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे। इनमें से तीन मुकदमों में फैसला आ चुका है। दो मामलों में सपा नेता बरी हो चुके हैं, जबकि एक मामले में उन्हें सात साल की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। सपा नेता आजम खां फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं।
इस मामले में बुधवार को कोर्ट ने आजम खां व ठेकेदार बरकत अली को दोषी करार दिया था। गुरुवार को दोनों को सजा सुनाई गई। सपा नेता आजम खां का आपराधिक इतिहास सजा का मुख्य कारण बन रहा है। आजम पर अब तक 108 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें 80 मुकदमे ट्रायल पर चल रहे हैं। कोर्ट पिछले 17 माह में छह मामलों में सपा नेता को सजा सुना चुकी है। हालांकि, चार मामलों में उन्हें बरी भी किया जा चुका है। बरी किए गए एक मामले को अभियोजन की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। डूंगरपुर निवासी अबरार हुसैन ने गंज थाने में 13 अगस्त, 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।