बाबू लाल कटारा की मुश्किलें बढ़ीं, SC ने अंतरिम जमानत रद्द की
SC ने कटारा को 9 फरवरी को अंतरिम जमानत दी थी. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह फैसला सुनाया.

4पीएम न्यूज नेटवर्क: सुप्रीम कोर्ट ने RPSC के सदस्य बाबू लाल कटारा की अंतरिम जमानत रद्द कर दी है.
राजस्थान सरकार के कड़े विरोध के बाद भी कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी. SC ने कटारा को 9 फरवरी को अंतरिम जमानत दी थी. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह फैसला सुनाया.
सुप्रीम कोर्ट ने बाबू लाल कटारा की अंतरिम जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने यह फैसला राजस्थान सरकार के कड़े विरोध के बावजूद सुनाया।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कटारा को 9 फरवरी को अंतरिम जमानत दी थी। अब अदालत ने उस आदेश को निरस्त करते हुए उनकी जमानत समाप्त कर दी है। यह निर्णय जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनाया।



