शिष्या से दुष्कर्म के मामले में चिन्मयानंद को लेकर सामने आई बड़ी खबर

शाहजहांपुर। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को बड़ी राहत मिली है। शिष्या से दुष्कर्म मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। 14 साल पहले शाहजहांपुर के मुमुक्षु आश्रम के अधिष्ठाता स्वामी चिन्मयानंद पर उनकी शिष्या ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में चिन्मयानंद को हाईकोर्ट से स्टे मिला था।

14 साल पुराने इस मामले में यूपी के शाहजहांपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने चिन्मयानंद को बरी कर दिया है। शासकीय अधिवक्ता नीलिमा सक्सेना का कहना है कि 2011 में शाहजहांपुर के मुमुक्षु आश्रम के अधिष्ठाता चिन्मयानंद के खिलाफ उनकी शिष्या ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था।  उन्होंने कहा कि आज एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसान हुसैन (ADJ कोर्ट) ने स्वामी चिन्मयानंद को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया है। चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह का कहना है कि 14 साल बाद न्याय मिला है। कोर्ट का धन्यवाद देता हूं।

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