कलकत्ता हाईकोर्ट का फायर डिपार्टमेंट पर चला डंडा, नियुक्ति की रद्द

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला के बाद अब दमकल विभाग पर हाईकोर्ट का डंडा चला है. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अग्निशमन विभाग के भर्ती पैनल को रद्द करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने लोक सेवा आयोग से नया पैनल प्रकाशित करने को कहा है. न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति प्रोसेनजीत विश्वास की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि पिछले पैनल से कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती है. सभी शिकायतों को देखने के बाद एक नया पैनल प्रकाशित किया जाना चाहिए और यह 2 महीने के अंदर हो जाना चाहिए.
बता दें कि अग्निशमन विभाग की नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 203 लोगों ने हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराया था. उसके बाद इस मामले की सुनवाई हो रही थी. शुक्रवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
वादी के वकील दिब्येंदु चटर्जी का दावा है कि इस नियुक्ति में कई अनियमितताएं हुई हैं. एक तो नौकरी देने के लिए अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थी का नाम आरक्षण सूची में है.. दो, कुछ प्रश्नों में गलतियां थीं, जिससे दिक्कत हुई. इसे हल किए बिना भर्ती प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है. तीन, कई उम्मीदवारों को समान अंक मिले. ऐसे में मौखिक परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले अपनी पसंद के उम्मीदवारों को नौकरी के अवसर दिए गए हैं. हालांकि राज्य इन सभी शिकायतों को स्वीकार नहीं करना चाहता था.
लोक सेवा आयोग (पीएससी) ने फायर इंजन ऑपरेटर के पद पर 1,500 कर्मियों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी. साल 2018 में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बाद मौखिक परीक्षा ली गयी. इस नियुक्ति में अनियमितताओं की शिकायत के बाद वासुदेव घोष सहित कई उम्मीदवारों ने राज्य न्यायाधिकरण में मामला दायर किया. बाद में मामला हाईकोर्ट गया. इससे पहले भी स्कूलों में शिक्षकों और शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के मामले में अनियमितता और भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं. सीबीआई उनमें से कई की जांच कर रही है. इस बार अग्निशमन विभाग की नियुक्ति पर भी सवाल है. हाईकोर्ट ने नियुक्ति पैनल को रद्द करने का आदेश दिया था. बता दें कि इसके पहले पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती में भारी धांधली के आरोप लगे थे. कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच कर रहे हैं और मंत्री सहित कई पूर्व आला अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे हैं.

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