बच्चे ने जज पर लगाया दुष्कर्म का आरोप

नई दिल्ली। राजस्थान में इन दिनों एक कुकर्म का मामला अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है. दरअसल इस मामले में एक जज का नाम सामने आ रहा है जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है. यह मामला भरतपुर जिले का है. दरअसल राजस्थान के भरतपुर में एक जज (जज जितेंद्र गुलिया) के साथ बच्चे से रेप के मामले में अब नया मोड़ आ गया है. आरोपी जज ने अब इस मामले में बच्चे की मां के खिलाफ ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज करवाया है. जज का आरोप है कि उन्होंने बच्चे को स्कूटी दिलवाई थी, लेकिन जब वह अपनी दी हुई स्कूटी घर ले आए तो बच्चे की मां ने उन्हें धमकी दी. इसके बाद एक युवक ने रजनीमा के नाम पर पांच लाख रुपये मांगे. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
बता दें कि भरतपुर के मथुरा गेट थाने में 14 साल के लडक़े के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद रविवार देर शाम को धमकी देने वाले जज जितेंद्र गुलिया और एसीबी के सीओ को निलंबित कर दिया गया. बाल आयोग के अध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
इस पूरे घटनाक्रम में आखिरकार अब पीडि़त बच्चा भी खुलकर सामने आ गया है. बच्चे ने बताया कि जिस क्लब में वह टेनिस खेलने जाता था, उस क्लब में जज गुलिया जिम में आते थे. कोरोना के चलते जिम बंद कर दिया गया था. जिसके बाद मजिस्ट्रेट उनके साथ टेनिस खेलने लगे. कुछ ही समय में दोनों की आपस में अच्छी पटने लगी और खासे घुलमिल गए. इसके साथ ही गुलिया उसे अपने घर ले जाने की जिद भी बच्चे से करने लगे.
बच्चे ने बताया कि जज अंकल घर ले जाकर कुछ खाने पीने को देते थे. खाने-पीने की चीजों में नशीला पदार्थ मिला हुआ था. खाने के बाद नशा होने लगता है और सिर घूमने लगता है. बच्चे ने बताया कि वह नशे में धुत होकर कपड़े उतारता था और अश्लील हरकत करता था. कई बार उसने मेरे साथ गलत काम भी किया. बच्चे ने बताया कि जब जज ने अंकल को यह सब करने से मना किया तो गाली-गलौज करते थे. इतना ही नहीं वह धमकी देते हुए कहते थे जो कुछ तेरे साथ हो रहा वह तेरी मां के साथ भी हो सकता है और तेरा भी तो जेल तक जा सकता है.
एक वीडियो भी सामने आ रहा है. जज 30 अक्टूबर को माफी मांगने बच्चे के घर पहुंचे थे. इस दौरान यह वीडियो बनाया गया था. वीडियो में जज बच्चे और उसकी मां से माफी मांग रहे हैं. बच्चे के परिजनों ने जब एसीबी अधिकारी से आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि एसीबी के अधिकारी किसी भी व्यक्ति के घर जा सकते हैं. इस पर उनका अधिकार है. मजिस्ट्रेट बच्चे से माफी मांगते हैं कि वह अब किसी को घर नहीं भेजेंगे। वहीं जज ने कहा कि बेटा मुझे माफ कर देना. मैं तुम्हें न डराऊँगा और न ही धमकाऊँगा. गुलिया बच्चे की मां से माफी मांगते हुए कह रहे हैं कि तुम मेरी बहन जैसी हो और मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं कर सकता.

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