डांसर सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने खारिज की अर्जी

कार्यक्रम रद्द करने व टिकट का पैसा वापस नहीं करने का मामला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। डांस का कार्यक्रम रद्द करने और टिकट का पैसा दर्शकों को वापस न करने के एक आपराधिक मामले में अदालत ने नामचीन डांसर सपना चौधरी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त करने की अर्जी खारिज कर दी है। अदालत में सपना चौधरी की ओर से यह अर्जी उनके वकील ने दाखिल की थी।
एसीजेएम शांतनु त्यागी ने अपने आदेश में कहा है कि हाईकोर्ट ने अभियुक्त सपना चौधरी को स्वयं उपस्थित होकर अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश में यह व्यवस्था नहीं है कि अभियुक्त के स्थान पर उनके वकील उपस्थित होकर कोई अर्जी दाखिल करें। लिहाजा, ऐसी स्थिति में सपना चौधरी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने इस मामले में अग्रिम कार्यवाही के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की है। एक मई, 2019 को इस मामले में सपना चौधरी के खिलाफ किसी व्यक्ति के विश्वास का हनन व धोखाधड़ी करने के मामले में आरोप पत्र दाखिल हुआ था जबकि 20 जनवरी, 2019 को इस कार्यक्रम के आयोजकों जुनैद अहमद, इवाद अली, अमित पांडेय व रत्नाकर उपाध्याय के खिलाफ आइपीसी की धारा 406 व 420 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

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