किसान अड़े, सरकार से नहीं होगी बात

बोले- शुभकरण मौत मामले में केस दर्ज होने के बाद ही होगी केंद्र से चर्चा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
चंडीगढ़। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे किसान अब पांचवें दौर की बैठक तब करेंगे, जब पंजाब पुलिस युवा किसान शुभकरण की मौत मामले में केस दर्ज करेगी। यह दावा किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किया है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि हो सकता है कि किसान संगठन दिल्ली कूच न करके कोई बड़ा कदम उठाएं। यह कदम पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार के खिलाफ हो सकता है।
वहीं, दातासिंह वाला बॉर्डर पर मंगलवार को फिर एक किसान की मौत हो गई। किसान आंदोलन के 15वें दिन पटियाला के रहने वाले 60 वर्षीय करनैल सिंह की तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि इससे पहले भी आंदोलन के कारण आठ लोग जान गंवा चुके हैं। दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने अंबाला में दो दिन के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने बताया किसान प्रीतपाल सिंह के साथ हरियाणा पुलिस ने मारपीट कर उस पर मामला दर्ज किया है। शुभकरण की मौत पर अब तक सरकार ने एफआईआर दर्ज नहीं की है, ऐसे में अगले दौर की बैठक नहीं होगी। मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के संयुक्त फोरम के बीच हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। डल्लेवाल ने कहा कि बुधवार को सभी फोरम एक बार फिर इक_े होकर अगली रणनीति तैयार करेंगे। दिल्ली कूच पर 29 फरवरी की सुबह ही फैसला लिया जाएगा।

शांति मार्च निकालकर किया प्रदर्शन

किसानों ने दातासिंह वाला बॉर्डर पर शांति मार्च निकाला। किसान नेताओं ने कहा कि वे लोग शांति चाहते हैं। शांति के माध्यम से अपनी मांग सरकार से मनवाना चाहते हैं। जब तक सरकार लिखित में मांग पूरी नहीं करती तब तक आंदोलन चलता रहेगा। अगर सरकार उनको शांति से दिल्ली जाने देगी तो ठीक है, नहीं तो वह दिल्ली जाने के लिए कोई अन्य रणनीति बनाकर हर हाल में दिल्ली कूच करेंगे।

कोलकाता में भाजपा के प्रदर्शन की सशर्त अनुमति

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को दो-दिवसीय धरना-प्रदर्शन की अनुमति दे दी, साथ ही यह भी निर्देश दिया कि प्रदर्शनकारियों की संख्या 150 से अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने शहर के मैदान क्षेत्र में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध-प्रदर्शन की अनुमति देते हुए प्रदर्शन के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया।
यह कार्यक्रम बुधवार और बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे से शाम छह बजे के बीच आयोजित किया जाएगा। भाजपा ने कहा कि वह उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में कुछ स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेताओं के कथित अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन करेगी। कोलकाता पुलिस ने विद्यालयों में चल रही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के कारण लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध का हवाला देते हुए भाजपा की प्रदेश इकाई को विरोध-प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

राजीव गांधी हत्या मामले में दोषी संथान का निधन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
चेन्नई। राजीव गांधी के हत्या के मामले में दोषी पाए गए टी सुथेंद्रराजा उर्फ संथान की बुधवार को तमिलनाडु के एक सरकारी अस्पताल में मौत हो गई। बताया गया है कि उसे चेन्नई स्थित राजीव गांधी जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गौरतलब है कि सजा काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संथान की रिहाई के आदेश दिए थे।
हालांकि, श्रीलंका निर्वासित करने के लिए उसे अन्य रिहा दोषियों के साथ त्रिची स्पेशल कैंप में रखा गया था। बीते हफ्ते ही विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने 56 वर्षीय संथान के श्रीलंका निर्वासन के लिए आपात यात्रा दस्तावेजों को मंजूरी दी थी। इससे पहले नवंबर में एमटी संथान ने भी त्रिची स्पेशल कैंप से रिहा करने की मांग की थी। संथान का आरोप था कि स्पेशल कैंप के कमरे में खिडक़ी भी बंद है और उन्हें अन्य लोगों से मिलने की भी आजादी नहीं है। संथान ने कहा था कि इस स्पेशल कैंप के मुकाबले उनके लिए जेल ज्यादा ठीक थी।

पूर्व पीएम की हत्या के मामले में काट चुके हैं सजा

राजीव गांधी की साल 1991 में लिट्टे के आत्मघाती दस्ते द्वारा हत्या कर दी गई थी। पूर्व पीएम की हत्या में सात लोग जिनमें मुरुगन, नलिनी, एजी पेरारिवालन, संथान, जयकुमार, रॉबर्ट पायस और पी रविचंद्रन को दोषी ठहराया गया था। इन सभी को मौत की सजा दी गई थी, जिसमें बाद में उम्रकैद में बदल दिया गया था। दोषियों में संथान और मुरुगन के अलावा दो और रॉबर्ट पायस और जयकुमार श्रीलंका के निवासी हैं।

बरात से लौट रही तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, तीन की मौके पर मौत

अमेठी में दर्दनाक हादसा छह लोग थे सवार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
अमेठी। बारात से घर वापस जा रहे बारातियों की कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें कार पर सवार छ: में से तीन मौत हो गई, और तीन की गंभीर हालत देख एम्स रायबरेली रिफर कर दिया। रायबरेली से अमेठी कोतवाली क्षेत्र में आई बारात के बाराती मांगलिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद देर रात्रि दो बजे कार से घर वापस रायबरेली को जा रहे थे, कोतवाली क्षेत्र गौरीगंज के अमेठी सडक़ पर टिकरिया गांव के पास कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई।
इस घटना में कार में सवार आलोक सिंह निवासी पहाड़पुर, थाना महाराजगंज, जिला रायबरेली, संतोष सिंह (45) निवासी पहाड़पुर थाना महाराजगंज, रायबरेली, दीपा सिंह (30) पत्नी अनिल सिंह राजपूत निवासी रामपुर, थाना शाहगंज, जिला जौनपुर, अनुष्का(23) पत्नी आर पी सिंह निवासी ताला गोपालपुर, थाना भदोखर, जिला रायबरेली, निहारिका सिंह (19) पुत्री संतोष सिंह निवासी पहाड़पुर, थाना महाराजगंज, रायबरेली व मानवीर सिंह(17) पुत्र हरिनाथ सिंह निवासी पहाड़पुर, थाना महाराजगंज जिला रायबरेली गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलावस्था में मानवीर सिंह ने घटना की एम्बुलेंस 108 और यूपी 112 को दी। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस पर तैनात ईएमटी अभिषेक सिंह पायलट शिव कुमार यादव ने गाड़ी का शीशा और दरवाजा तोडक़र बड़ी मशक्कत के बाद कार से सभी घायलों को बाहर निकाला, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गया। जहां डॉक्टर ने आलोक सिंह, संतोष सिंह व दीपा सिंह को मृत्यु घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल अनुष्का, निहारिका सिंह व मानवीर सिंह को प्राथमिक उपचार बाद गंभीर हालत देख एम्स रायबरेली रिफर कर दिया। कोतवाली प्रभारी अमर सिंह ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। और मृतकों का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

लालू परिवार को कोर्ट से राहत, मिली जमानत

राबड़ी देवी, मीसा भारती को जमीन के बदले नौकरी मामले में हुई सुनवाई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव के परिवार को बड़ी राहत दी है। अदालत ने इस केस में लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने चारों लोगों को शर्तों के साथ नियमित जमानत दी है।
कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसलिए अदालत को नियमित जमानत याचिका खारिज करने की वजह नजर नहीं आती है। इसलिए आरोपियों को नियमित जमानत दी जाती है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तीनों की नियमित जमानत याचिका पर जवाब दाखिल किया है। ईडी ने अदालत में कहा कि अगर इन लोगों को जमानत दी जा रही है, तो अपराध की गंभीरता को देखते हुए शर्तों के साथ जमानत दी जाए सीबीआई का आरोप है कि 2004-2009 की अवधि के दौरान लालू यादव ने रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रुप डी पदों पर नियुक्ति के बदले अफने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीनें लिखवाईं। इस तरह उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए आर्थिक लाभ हासिल किया।

सीबीआई को अंतिम चार्जशीट के लिए मिला 2 हफ्ते का समय

वहीं, सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि वो दो हफ्ते में जमीन के बदले नौकरी मामले में अंतिम आरोपपत्र दाखिल करेगी। जांच एजेंसी ने अदालत के समक्ष कहा कि उसकी जांच नतीजे पर पहुंचने वाली है और वह अंतिम आरोपपत्र दाखिल करेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को निर्णायक आरोप पत्र दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।

महादेव एप घोटाला केस में देशभर में 15 जगहों पर छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय महादेव एप की जांच के तहत देश भर में 15 से अधिक स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल, मुंबई और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में छापेमारी की जा रही है। ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक एप के जरिए कथित अवैध सट्टेबाजी और गेमिंग से जुड़े धनशोधन के एक मामले में रायपुर की एक विशेष अदालत के समक्ष नया आरोपपत्र दायर किया था। अधिकारियों ने बताया कि संघीय एजेंसी इस दूसरी अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) को दुबई में अधिकारियों के साथ साझा करेगी ताकि एप के दो मुख्य प्रमोटर्स रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर का प्रत्यर्पण सुनिश्चित किया जा सके। ईडी के कहने पर दोनों को हाल ही में इंटरपोल की ओर से जारी रेड नोटिस के आधार पर दुबई में हिरासत में लिया गया था।

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