एमपी एमएलए कोर्ट से पूर्व विधायक खब्बू तिवारी बरी

  • 1997 हुए हत्या के मामले में सोनभद्र अदालत का आया फैसला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। गोसाईगंज सीट से पूर्व विधायक खब्बू तिवारी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बाहुबली पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी को हत्या के मामले में दोषमुक्त कर दिया है। 1997 में सोनभद्र में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें गुरूवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषमुक्त कर दिया। सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र में 3 जून 1997 को हिंडाल्को कम्पनी में ठेकेदारी को लेकर एक हत्या हुई थी।
जिसमें खब्बू तिवारी समेत तीन लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। सोनभद्र जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा गुरुवार को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया गया। खब्बू तिवारी की तरफ से अधिवक्ता धर्मेद्र दुबे और विकास शुक्ला ने बहस की।

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