केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 15 जुलाई तक स्थगित, जवाब दाखिल करने का भी मिला समय

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई बुधवार को 15 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत में केजरीवाल के जवाब पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय देने का अनुरोध किया, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने मामले को 15 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ मामले की सुनवाई करेगी. इससे पहले, दिल्ली के सीएम को उनके खिलाफ ईडी मामले में ट्रायल कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने जमानत दे दी थी। लेकिन, दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। एक अलग घटनाक्रम में, दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 12 जुलाई के लिए अरविंद केजरीवाल का प्रोडक्शन वारंट जारी किया है।
इससे पहले, 3 जुलाई को, अरविंद केजरीवाल ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अलग जमानत याचिका दायर की थी। सीबीआई ने आप सुप्रीमो को 26 जून को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया था, जबकि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में थे। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका अभी भी हाई कोर्ट में लंबित है।
पिछले हफ्ते, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड पर सीबीआई को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय दिया है। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई है।

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