जमानत पर दिल्ली HC ने लगाई रोक, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं।

4PM न्यूज़ नेटवर्क: आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। केजरीवाल के वकीलों ने इस पर कल, यानी 24 जून को सुनवाई की मांग की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर केजरीवाल को मिली जमानत पर स्टे लगा दिया है। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने ED की याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल

आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत को लेकर हाई कोर्ट के स्टे आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से सोमवार सुबह सुनवाई की अपील की है। दरअसल, 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच ने ED की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाए जाने तक जमानत पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि हम 24-25 जून तक फैसला सुनाएंगे। तब तक जमानत पर रोक रहेगी।

20 जून को शाम 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। जज न्याय बिंदु की बेंच ने कहा था कि ED के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। लोअर कोर्ट के फैसले के विरोध में ED ने 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच में ED के वकील एसवी राजू ने कहा- लोअर कोर्ट का फैसला सही नहीं है। हमें दलीलें रखने का पूरा समय नहीं मिला।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ED की ओर से ASG एसवी राजू, केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने करीब 5 घंटे दलीलें रखीं थीं। बेंच ने 5 घंटे की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और सभी वकीलों से सोमवार (24 जून) तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है।

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