आजम के खिलाफ मुकदमों पर नहीं हुई सुनवाई

कोर्ट नहीं पहुंचे गवाह, एक केस 15 साल पुराना

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
रामपुर। सपा विधायक आजम खां के खिलाफ मुकदमों में गवाहों के न आने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। इनमें एक मुकदमा 15 साल पुराना है। वर्ष 2007 के विधान सभा चुनाव के दौरान आजम खां ने टांडा में जनसभा की थी। उन पर जनसभा में जातिसूचक टिप्पणी करने का आरोप है। तब बसपा नेता धीरज शील की ओर से आजम खां पर एससी-एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया था।
मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। 31 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने आजम खां पर आरोप तय कर दिए थे। मुकदमा गवाही पर आ गया है। शुक्रवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई थी लेकिन कोई गवाह नहीं आया। गवाहों के न आने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और गवाहों को पेश करने के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि अब इस मामले में 21 जुलाई को सुनवाई होगी। उधर, यतीमखाना प्रकरण के एक मामले में भी सुनवाई होनी थी, लेकिन गवाह नहीं आया। अब अदालत इस मामले में 19 जुलाई को सुनवाई करेगी।

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