पूजा स्थल अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के प्रति दायित्व दर्शाता है : ओवैसी
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
हैदराबाद। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी नेकहा कि पूजा स्थल अधिनियम भारतीय संविधान के तहत धर्मनिरपेक्षता के प्रति अक्षुण्ण प्रतिबद्धता का दायित्व देता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू समुदाय के पूजा-पाठ पर रोक लगाने से इनकार करने वाली मीडिया की एक खबर को टैग करते हुए हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया।
उन्होंने लिखा, पूजा स्थल अधिनियम भारतीय संविधान के तहत धर्मनिरपेक्षता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लागू करने के लिए एक अक्षुण्ण दायित्व निर्धारित करता है…गैर-प्रतिगमन मौलिक संवैधानिक सिद्धांतों की एक मूलभूत विशेषता है जिसमें धर्मनिरपेक्षता एक मुख्य घटक है। इस प्रकार पूजा स्थल अधिनियम एक विधाई हस्तक्षेप है जो हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की एक अनिवार्य विशेषता के रूप में गैर-प्रतिगमन को संरक्षित करता है। एआईएमआईएम प्रमुख ने आगे कहा, न्यायालय को अपनी ही मिसाल याद दिलाने के लिए बाध्य हूं।