मेधा सोमैया मानहानि मामले में राउत को राहत

  • किरीट सोमैया बोले- हाईकोर्ट में करेंगे अपील

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
मुंबई। मेधा सोमैया मानहानि मामले में सांसद संजय राउत को अदालत से राहत मिली है। अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि कोर्ट का विस्तृत आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इस मामले में हाई कोर्ट में अपील निश्चित रूप से दायर की जाएगी। यह मामला कथित ‘टॉयलेट घोटाले’ को लेकर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है इससे पहले शिवड़ी कोर्ट के फैसले के खिलाफ संजय राउत ने सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इस दौरान विधायक सुनील राउत भी सेशन कोर्ट पहुंचे।बता दें सेशन कोर्ट ने शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत को बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की ओर से दायर मानहानि के मामले में बरी कर दिया है। ये मामला बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया से जुड़े मानहानि केस से संबंधित है। इससे पहले सेशन कोर्ट ने मंगलवार (17 फरवरी) को संजय राउत की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मानहानि मामले में संजय राउत को दोषी ठहराया था, जिसके खिलाफ उन्होने सेशन कोर्ट में याचिका दी थी। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने मीरा रोड (ठाणे) में 100 करोड़ रुपए के टॉयलेट बनाने के घोटाले का आरोप लगाया था, जो सोमैया की ओर से चलाए जा रहे एक एनजीओ से जुड़ा था. मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर मेधा सोमैया ने अपने और अपने पति के खिलाफ राउत के बदनाम करने वाले आरोपों के लिए उन्हें अदालत में घसीटा था।

संजय राउत को हुई थी 15 दिन जेल की सजा

सितंबर 2024 में, मझगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मेधा सोमैया की ओर से 2022 में दायर मानहानि केस में संजय राउत को दोषी ठहराया था। उद्धव गुट के नेता को 15 दिन की जेल के साथ उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था इसके तुरंत बाद राउत ने अदालत में याचिका दाखिल की थी इसके बाद उनकी जेल की सजा को निलंबित कर दिया गया था।

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