सुप्रीम कोर्ट गुजरात न्यायिक अधिकारियों की याचिका पर जुलाई में करेगा सुनवाई
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय मंगलवार को गुजरात के कई न्यायिक अधिकारियों की उन याचिकाओं पर जुलाई में सुनवाई करने पर सहमत हो गया जिनकी पदोन्नति पर उसने रोक लगा दी थी।
न्यायमूर्ति एमआर शाह की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने 12 मई को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश हसमुखभाई वर्मा सहित गुजरात के 68 निचले न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति पर रोक लगा दी थी, जिन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी ठहराया था।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने न्यायिक अधिकारियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा की दलीलों पर ध्यान दिया कि उन्हें गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा उनके मूल निचले कैडर में वापस कर दिया गया है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि कई न्यायिक अधिकारी पदावनति के कारण अपमान झेल रहे हैं और इसके अलावा, देश के छह राज्य पदोन्नति के लिए वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धांत का पालन करते हैं। सीजेआई ने कहा, हम जुलाई में गर्मी की छुट्टी के बाद इसे सूचीबद्ध करेंगे।