कर्नाटक में हिजाब/जनेउ पहन कर स्कूल जा सकेंगे स्टूडेंट

  • सभी धर्मों और आस्थाओं का हो सम्मान
  • कर्नाटक सरकार ने स्कूल यूनिफॉर्म संबंधी आदेश लिया वापस

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
बेंगलुरू। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को स्कूल और कॉलेज के यूनिफॉर्म संबंधी अपने 5 फरवरी 2022 के आदेश वापस ले लिए और नए दिशानिर्देश जारी किए। राज्य भर के शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ सीमित पारंपरिक और धार्मिक प्रतीक पहनने की अनुमति सरकार ने दी है। यह निर्णय 24 अप्रैल की उस घटना के कुछ सप्ताह बाद आया है, जिसमें एक स्कूल में कथित तौर पर एक छात्रा का जनेऊ काट दिया गया था और सीईटी के दौरान एक छात्रा का हिजाब हटा दिया गया था।
इस घटना ने जनता में आक्रोश पैदा किया और राज्य में कक्षाओं में धार्मिक प्रतीकों को लेकर बहस को फिर से शुरू कर दिया। कर्नाटक के स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के निर्देशों का पालन किया है, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी धर्मों और आस्थाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और छात्रों को स्कूल जाते समय तनाव का सामना नहीं करना चाहिए।

स्कूलों को नए निर्देशों का पालन करना जरूरी

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अवर सचिव एस.एन. पद्मिनी द्वारा जारी कार्यवाही के अनुसार, नए आदेश का उद्देश्य सभी स्कूलों और कॉलेजों में एकरूपता, समानता, धर्मनिरपेक्षता और समान शिक्षा सुनिश्चित करना है। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 की धारा 7 और 133(2) और कर्नाटक शैक्षणिक संस्थान नियम, 1995 के नियम 11 का हवाला देते हुए, राज्य सरकार ने 5 फरवरी 2022 के सरकारी आदेश को तत्काल प्रभाव से औपचारिक रूप से रद्द कर दिया है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी सरकारी, सहायता-प्राप्त, और निजी स्कूलों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों को सरकारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित यूनिफॉर्म का पालन करना जारी रखना होगा।

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