सुप्रीम कोर्ट ने मांगी यमुना नदी की स्टेटस रिपोर्ट
दिल्ली-हरियाणा सरकार को आदेश, 3 अक्टूबर को होगी सुनवाई
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह बताया गया है कि यह उचित होगा कि इन मुद्दों को विभाजित करके सुना जाए ताकि उपचारात्मक उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके। उस दृष्टि से, हम पहले यमुना नदी के प्रदूषण से संबंधित मुद्दे को सुनना उचित समझते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और दिल्ली से यमुना नदी के प्रदूषण पर अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और कहा है कि वह 3 अक्टूबर को इस मुद्दे पर विचार करेगा। मंगलवार को प्रदूषित नदियों का निवारण शीर्षक से स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके ध्यान में लाया गया है कि यमुना और तटीय क्षेत्रों के प्रदूषण और उपचारात्मक उपायों से संबंधित मामले उसके समक्ष हैं। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह बताया गया है कि यह उचित होगा कि इन मुद्दों को विभाजित करके सुना जाए ताकि पचारात्मक उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके। उस दृष्टि से, हम पहले यमुना नदी के प्रदूषण से संबंधित मुद्दे को सुनना उचित समझते हैं। उस संबंध में, स्थिति रिपोर्ट हरियाणा राज्य और दिल्ली राज्य द्वारा अलग से दायर की जाएगी।