हल्द्वानी जमीन अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
Supreme Court bans Haldwani land encroachment case
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। 5 जनवरी को हल्द्वानी जमीन अतिक्रमण मामले की सुनवाई हुई। जिसमे कोर्ट ने हल्द्वानी के लोगों को राहत देते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इतने सारे लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं। उनका पुनर्वास तो जरूरी है। फिलहाल अगली सुनवाई 7 फरवरी को होनी है। बता दें उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को गिराने का आदेश दिया था। वहां करीब 4 हजार से ज्यादा परिवार रहते हैं।