आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल में रिक्तियों पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) में कर्मचारियों और सदस्यों के रिक्त पदों को लेकर दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायालय ने उच्च न्यायालयों से आवश्यकतानुसार न्यायिक अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने का भी निर्देश दिया है।
प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और इस मामले में अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से सहायता मांगी। न्यायालय ने कहा कि लंबित पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए याचिका की प्रति अटॉर्नी जनरल के कार्यालय को सौंपी जाए। एक अंतरिम उपाय के रूप में ट्रिब्यूनल उच्च न्यायालयों से ऐसे न्यायिक अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने का अनुरोध कर सकते हैं, जिन्हें वहां से मुक्त किया जा सके।
यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसे आईटीएटी के पूर्व उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार बंसल ने दायर किया था। याचिका में ट्रिब्यूनल में रिक्तियों का जिक्र किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि रजिस्ट्रार सहित सभी अधिकारियों के पद कई वर्षों से खाली पड़े हैं। इस पर न्यायालय ने आश्चर्य जताया कि ये पद इतने लंबे समय से रिक्त क्यों हैं और आश्वासन दिया कि इस मामले को प्रशासनिक पक्ष से देखा जाएगा।



