सुप्रीम कोर्ट ने लगाई यूपी सरकार को फटकार
रामपुर के एक मामले में पूछा-आप मानते हैं बुलडोजर चलाना गलत है
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा, तो क्या आप घरों पर बुलडोजर चलाने को गलत मानते हैं? दरअसल, यूपी सरकार ने रामपुर में एक व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चलाने वाले एक आरोपी फसाहत अली खान की जमानत का विरोध किया था।
इस पर जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने सरकार की खिंचाई की। उनका इशारा यूपी सरकार की आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की ओर था। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, हमारे मुवक्किल के खिलाफ दायर मामला राजनीति से प्रेरित था। चुनाव के दौरान ये मामले दर्ज किए गए थे। उन्होंने कहा, वे (पुलिस) कह रहे हैं कि हिरासत में पूछताछ की जरूरत है लेकिन परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सभी एफआईआर राजनीति से प्रेरित हैं। इस पर यूपी के अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) आरके रायजादा ने कहा, पिछली एफआईआर और उसके अपराधों पर पहले विचार नहीं किया गया था। इसलिए हाईकोर्ट ने कहा था कि उन पर विचार किया जाना चाहिए। वह हाईकोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ। यह आदमी एक पुलिस अधिकारी के साथ था।