बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका

  • पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में दखल से इनकार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली/कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की इस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में दखल से इनकार करने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने याची से पूछा कि जब चुनाव पहले से तय है तो वह बीच में कैसे रोक सकते हैं उसमें दखल कैसे हो सकता है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव पर रोक लगाना गंभीर मसला है और हम ऐसा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसमें दखल नहीं देंगे और अर्जी खारिज कर दी। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने 28 मार्च को राज्य के पंचायत चुनाव प्रक्रिया में दखल से मना कर दिया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने पूछा कि जब चुनाव पहले से ही निर्धारित है तो वह बीच में चुनाव कैसे रोक सकती है।

चुनाव रोकना एक गंभीर मामला

पीठ ने कहा, चुनाव पर रोक लगाना एक गंभीर मामला है और हम ऐसा नहीं कर सकते। हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। माफ कीजिए, याचिका खारिज की जाती है। वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस पटवालिया बीजेपी विधायक अधिकारी के लिए पेश हुए, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं।

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