जातिगत गणना की सुनवाई तीन दिन में पूरी करें: सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस ने पटना हाईकोर्ट को दिया आदेश, फैसला दें
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
पटना। जातिगत गणना को लेकर नीतीश सरकार को झटका लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को इस मामले में 3 दिन के अंदर सुनवाई कर आदेश पारित करने के लिए कहा है। शुक्रवार को सुप्रीम जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस नरसिम्हा ने 15 मिनट तक इस मामले को सुना।
कोर्ट में याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि अगर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो याचिकाएं निष्फल हो सकती हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि वर्तमान एसएलपी पर विचार नहीं करते हुए, हम याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत पर जल्द सुनवाई के लिए आवेदन करने की अनुमति देते हैं। कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि आवेदन दाखिल करने के 3 दिनों के भीतर अधिमानत: निर्णय लिया जाना चाहिए। कोर्ट का मानना है कि हमने गुण-दोष के आधार पर कुछ नहीं कहा है और इस पर फैसला उच्च न्यायालय को करना है।
जस्टिस ने पटना हाईकोर्ट को 3 वर्किंग डे के अंदर सुनवाई का आदेश दिया है। अब पटना हाईकोर्ट में एक मई को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह इस मामले में एक मई तक अंतिम सुनवाई कर अपना फैसला सुनाए। हालांकि, इसके हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होने पर याचिकाकर्ताओं ने कहा कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र हैं।