धोनी पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाने वाले रिटायर्ड आईपीएस की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना के मामले में रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी संपत कुमार की सजा पर रोक लगा दी है। न्?यायाधीश ए एस ओका और उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कुमार की याचिका पर नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च को तय की गई है। बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने अफसर को 15 दिन की जेल की सजा सुनाई थी।
दरअसल, साल 2013 में तमिलनाडु पुलिस के ष्टढ्ढष्ठ अफसर जी संपत कुमार ने आईपीएल सट्टेबाजी मामले की शुरुआती जांच की थी। उन पर सट्?टेबाजों को छोडऩे के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा था, इसलिए उन्हें इस केस से हटा दिया गया था। इस केस में संपत ने एमएस धोनी का नाम भी शामिल किया था।
इस पर धोनी ने जी संपत कुमार और एक टेलीविजन चैनल ग्रुप के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का केस किया था। धोनी ने संपत के खिलाफ अवमानना ??याचिका भी दायर की थी। इस याचिका में संपत की ओर से सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों का हवाला दिया था।
संपत कुमार ने कथित रूप से दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 मैच फिक्सिंग पर जस्टिस मुद्गल समिति की रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को सीलबंद कवर में रखने का फैसला किया और इसे विशेष जांच दल को नहीं सौंपा। धोनी ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि संपत ने कहा था कि सीलबंद लिफाफे को रोकने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक मकसद था।

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