लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर 11 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court to hear on March 11 the bail of accused Ashish Mishra in Lakhimpur Kheri violence case
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरेापी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। भाजपा सरकार में मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे के खिलाफ शीर्ष कोर्ट 11 मार्च को सुनवाई करने का फैसला किया हैं। आपको बता दें, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को मिली जमानत के खिलाफ पीड़ितों के परिजन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वह आशीष मिश्रा की जमानत निरस्त करे।
कुछ दिन पहले मिली थी जमानत
आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीते दिनों जमानत दी थी। जमानत मंजूर होने के बाद ही मृत किसानों के परिजनों ने फैसले का विरोध किया था और इस आदेश को चुनौती देने की बात कही थी। गत वर्ष 3 अक्तूबर को लखीमपुर में तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर भाजपा नेताओं के काफिले की एक कार चढ़ गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम आया था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।