बिजली चोरी के मामले में SP सांसद ज़ियाउर्रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, लेकिन भरने होंगे इतने रुपये
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अपील को बनाए रखने के लिए सांसद को ₹6 लाख रुपये की राशि जमा करनी होगी। अदालत के इस आदेश को समाजवादी पार्टी के लिए कानूनी और राजनीतिक राहत माना जा रहा है।

4पीएम न्यूज नेटवर्कः उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद ज़ियाउर्रहमान बर्क को बिजली चोरी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बिजली विभाग ने सांसद बर्क पर ₹1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
आरोप था कि उनके आवास पर बिजली चोरी की गई थी, जिसके चलते बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए उनका कनेक्शन भी काट दिया था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने जुर्माने की वसूली पर तत्काल रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने सांसद के घर बिजली कनेक्शन को बहाल करने का निर्देश भी जारी किया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अपील को बनाए रखने के लिए सांसद को ₹6 लाख रुपये की राशि जमा करनी होगी। अदालत के इस आदेश को समाजवादी पार्टी के लिए कानूनी और राजनीतिक राहत माना जा रहा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली चोरी के मामले में 1.91 करोड़ रुपये के जुर्माने को अवैध बताते हुए, अपील बनाए रखने के लिए 6 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने बिजली निगम को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है. यह आदेश एक याचिका पर दिया गया है जिसमें सांसद ने बिजली कनेक्शन बहाली की मांग की थी. संभल सांसद को राहत का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एसडी सिंह और जस्टिस संदीप जैन की खंडपीठ ने दिया. वहीं, अगली सुनवाई के लिए 2 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है.
बिजली चोरी का हुआ था मामला दर्ज
दिसंबर 2024 में, बिजली विभाग ने संभल के दीपा सराय इलाके में उनके आवास पर निरीक्षण के बाद सांसद पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, जहां अधिकारियों ने कथित तौर पर बिजली चोरी पाई थी. जियाउर्रहमान बर्क के घर बिजली विभाग की छापेमारी के बाद अब बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था. बिजली विभाग ने समाजवादी पार्टी सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज कराया था. इसके साथ ही उनके सहयोगियों पर विभाग के अधिकारियों को भी धमकाने का आरोप लगाया था. इसके बाद बिजली विभाग ने उन पर एक करोड़ 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और उनके घर की बिजली भी काट दी थी.
सांसद को मिली राहत
बिजली चोरी के मामले में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सपा सासंद जियाउर्रहमान बर्क को बड़ी राहत दे दी है. इसके साथ ही, 6 लाख रुपये जमा करने के बाद उनका कनेक्शन जोड़ने का आदेश भी दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने बिजली विभाग को जबाव दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है.



