स्टांप चोरी केस में अब्दुल्ला आजम को 4.64 करोड़ रुपये का जुर्माना, प्रशासन ने जारी किया रिकवरी सर्टिफिकेट

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आज़म ख़ान के बेटे व पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म ख़ान को स्टांप चोरी के एक मामले में 4 करोड़ 64 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। रामपुर जिला प्रशासन ने इस जुर्माने की वसूली के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी कर दी है।
रामपुर के अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त) द्वारा यह आरसी जारी करते हुए संबंधित तहसील को निर्देश दिए गए हैं कि अब्दुल्ला आज़म से यह रकम वसूली जाए।
क्या है मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब्दुल्ला आज़म ने बेजिल घाटमपुर इलाके में तीन अलग-अलग भूखंड खरीदे थे। आरोप है कि इन जमीनों की रजिस्ट्री करते समय उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा तय किए गए सर्किल रेट से कम स्टांप शुल्क अदा किया। इस मामले की जांच एसडीएम सदर द्वारा की गई और उसके बाद जिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। 3 अप्रैल 2025 को अदालत ने स्टांप शुल्क की कमी और स्टांप चोरी के आरोपों के तहत अब्दुल्ला आज़म पर लगभग 4.64 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। हालांकि, यह राशि अब तक जमा नहीं की गई, जिसके चलते अब आरसी जारी कर कानूनी वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम किशोर पांडे ने बताया कि यह वसूली राजस्व विभाग के नियमों के तहत की जा रही है। उन्होंने कहा, “जब कोई व्यक्ति सरकारी देनदारी नहीं चुकाता है, तो प्रशासन रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करता है, जिसे हम आरसी या मांग पत्र भी कहते हैं।”अब यह देखना होगा कि अब्दुल्ला आज़म इस जुर्माने का भुगतान कब तक करते हैं या फिर इसके खिलाफ कोई कानूनी चुनौती पेश करते हैं।

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