जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू और राबड़ी के खिलाफ आरोप तय

  • राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा- अब चलेगा मुकदमा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले के सीबीआई मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अदालत में पेश हुए, आरोपों से इनकार किया और कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे। यह मामला रेलवे ग्रूप डी की नौकरियां उम्मीदवारों को ज़मीन के बदले दिलाने के कथित अपराध से संबंधित है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय किए। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा, जब तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति न दी जाए। मीसा भारती ने कहा कि उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए अदालत ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के लिए कहा है।
9 जनवरी को कोर्ट ने ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में लालू, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था। आरोप तय करते समय, सीबीआई की विशेष अदालत ने टिप्पणी की थी, प्रथम दृष्टया, लालू के मार्गदर्शन में सरकारी नौकरियों का इस्तेमाल करके अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से इच्छुक नौकरी चाहने वालों से अचल संपत्ति हासिल करने की साजिश रची गई थी। अदालत ने आगे कहा कि लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार एक गिरोह की तरह काम कर रहे थे।

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