Mirzapur News: युवती को बहला-फुसलाकर भगाने और धर्म परिवर्तन का आरोप, आरोपी गिरफ्तार
मिर्ज़ापुर में युवती को बहला-फुसलाकर भगाने और धर्म परिवर्तन के आरोप में आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने युवती को सकुशल बरामद किया। जानिए पूरा मामला, किन धाराओं में केस दर्ज हुआ और आगे क्या कार्रवाई हुई।

4पीएम न्यूज नेटवर्क: मिर्ज़ापुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर समाज और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि एक युवती को बहला-फुसलाकर घर से भगाया गया और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस
मिर्ज़ापुर जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में यह मामला दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार, 14 अप्रैल 2026 को एक महिला ने पुलिस को लिखित शिकायत दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसकी बेटी को एक व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी।
किन धाराओं में दर्ज हुआ केस?
पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 87 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5(1) भी लगाई गई है। इन धाराओं के तहत किसी को बहला-फुसलाकर ले जाना और जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश गंभीर अपराध माना जाता है।
एसपी के निर्देश पर बनी टीम, शुरू हुई सख्त कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने तत्काल सख्त निर्देश दिए। उनके निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई।
इस टीम को आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और युवती की सुरक्षित बरामदगी की जिम्मेदारी दी गई थी। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों मोर्चों पर सफलता हासिल की।
युवती बरामद, आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले युवती को सकुशल बरामद किया। इसके बाद नामजद आरोपी टमाटर उर्फ मोनू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान रमईपट्टी की मलीन बस्ती निवासी के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
रिपोर्ट – संतोष देव गिरी
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