बीजेपी सांसद पिटाई केस में प्रमोद तिवारी की गिरफ्तारी पर रोक
प्रयागराज। प्रतापगढ़ जिले के सांगीपुर ब्लॉक में हुए बवाल में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी समेत दर्जनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया। कोर्ट ने एक साथ 6 एफआईआर और सांसद के कपड़े फटने पर 307 की धारा को लेकर पुलिस को फटकार लगाई। बता दें कि सांगीपुर ब्लॉक में 25 सितंबर को भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता की पिटाई के मामले में एक तरफ से दर्ज कराई गई 6 एफआईआर पर आरोपियों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने एक ही समय पर घटी एक ही घटना में 6 एफआईआर दर्ज करने को लेकर औचित्य पर भी गंभीर रुख अख्तियार किया। ब्लॉक मुख्यालय पर हुए सरकारी कार्यक्रम के दौरान भाजपा और कांग्रेस समर्थकों में भिड़ंत हो गई थी। घटना को लेकर सांसद संगम लाल गुप्ता के सेके्रटरी सुनील कुमार, देवेंद्र प्रताप सिंह, अभिषेक कुमार मिश्रा, ओम प्रकाश पाण्डेय ने पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी और क्षेत्रीय विधायक आराधना मिश्रा मोना समेत कांग्रेस समर्थकों के खिलाफ मारपीट और हमले की एफआईआर दर्ज कराई थी।