मनीष सिसोदिया को कोर्ट से लगा झटका, नहीं मिली राहत
नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज ऐवन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। अब इस मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। इसके साथ ही उनकी जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई हुई।
दिल्ली की अदालत में ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की दूसरी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। ईडी ने कहा कि सिसोदिया के वकील का मुख्य तर्क मुकदमे में देरी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जमानत का आधार है। ऐसा नहीं है कि केवल इस आधार पर जमानत याचिका की अनुमति दी जानी चाहिए कि मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है।
अदालत को पहले जमानत अर्जी खारिज होने के आदेश से प्रभावित हुए बिना इस जमानत अर्जी की मैरिट्स पर सुनवाई करना चाहिए। ईडी ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए आगे कहा कि न तो जांच कछुए की गति से चल रही है और न ही एजेंसी की ओर से कोई देरी हुई है। कोर्ट पहले ही एक सह आरोपियों की जमानत अर्जी पर विचार कर चुकी है और उनकी जमानत अस्वीकार कर दी गई थी।