CM केजरीवाल को मिली एक और राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मुख्यमंत्री से जुड़ी याचिका

लोकसभा चुनावों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

4PM न्यूज़ नेटवर्क: लोकसभा चुनावों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह औचित्य का विषय है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के मामले को दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना पर छोड़ते हुए कहा कि वे अगर चाहें तो एक्शन ले सकते हैं। इस पर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।

सूत्रों के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि ऐसा कोई आदेश है कि जिसमें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने किसी सीएम को हटाने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा था कि आप याचिका दाखिल कर कोर्ट का समय को बर्बाद कर रहे हैं। हम आप पर भारी जुर्माना लगा रहे हैं। कोर्ट के अंदर राजनीतिक भाषण न दें, भाषण देने के लिए गली के किसी कोने में जाएं। बता दें कि कोर्ट ने कहा था कि आपके याचिकाकर्ता राजनीतिक व्यक्ति होंगे, लेकिन अदालत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के आधार पर नहीं चलता।

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