4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ। गोरखपुर मंदिर में हमला करने वाले अपराधी अहमद मुर्तुजा को फांसी की सजा सुनाई गई है। बता दें एटीएस, एनआईए स्पेशल कोर्ट ने अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है. अहमद मुर्तजा यूएपीए, देश के खिलाफ जंग छेड़ने, जानलेवा हमले में दोषी पाया गया था और उसके खिलाफ चल रहे मामले में नौ महीने में सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई गई है। बता दें गोरकनाथ पीठ में अहमद मुर्तुज़ा अब्बास ने हथियार लहराया था। जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। मुर्तुजा ने मंदिर के पास मौजूद लोगों को हथियार से डराने की कोशिश भी की थी. अहमद मुर्तजा ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में तैनात उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी के जवानों पर हमला किया था. हालांकि केमिकल इंजीनियर अहमद मुर्तजा अब्बासी को कुछ देर पीछा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं सजा के एलान के बाद एडीजी (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने कहा कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के तहत मौत की सजा दी गई थी. आरोपी को पुलिस कर्मी पर हमला करने के आरोप में धारा 307 के तहत आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। ATS के मुताबिक मुर्तुजा को बंगलुरू पुलिस ने 2014 में गिरफ्तार किया था। ATS की माने तो वो कई आतंकवादी संगठनों के कट्टरपंथी प्रचारकों और आईएसआईएस की आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले जिहादी साहित्य एवं ऑडियो वीडियो से पूरी तरह प्रभावित था।