आसाराम बापू को कोर्ट से झटका, रेप के मामले में ठहराया गया दोषी

गांधीनगर: रेप के आरोपी आसाराम बापू को गुजरात के गांधीनगर कोर्ट से आज तगड़ा झटका लगा है। गांधीनगर कोर्ट ने महिला अनुयायी से रेप के मामले में आसाराम बापू को दोषी करार दिया है। लगभग 10 साल पहले 2013 में सूरत की दो बहनों से रेप के मामले में गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को दोषी ठहराया है। आसाराम इस समय जोधपुर जेल में बंद है। आसाराम को कल सजा सुनाई जाएगी।

2013 में दर्ज हुई थी शिकायत

इस मामले में आसाराम के बेटे नारायण साईं, आसाराम की पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती और चार महिला अनुयायियों- ध्रुवबेन, निर्मला, जस्सी और मीरा को भी आरोपी बनाया गया था। इन सभी को गांधीनगर कोर्ट ने बरी कर दिया था। 2013 में सूरत की दो बहनों ने नारायण साईं और उसके पिता आसाराम के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। छोटी बहन ने शिकायत में कहा था कि नारायण साईं ने 2002 से 2005 के बीच उसके साथ बार-बार रेप किया। लड़की के मुताबिक, जब वह सूरत में आसाराम के आश्रम में रह रही थी, तब उसके साथ रेप हुआ था।

वहीं बड़ी बहन ने शिकायत में आसाराम पर रेप का आरोप लगाया था। पीड़िता ने कहा कि अहमदाबाद में आश्रम में आसाराम ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। दोनों बहनों ने पिता-पुत्र के खिलाफ अलग-अलग तहरीर दी है। आसाराम बापू इस समय जोधपुर की एक जेल में बंद है। 2018 में, जोधपुर की एक कोर्ट ने उन्हें एक अलग यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उन्हें 2013 में अपने जोधपुर आश्रम में एक 16 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया गया था।

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