अनुच्छेद-35ए से छिन गए थे अहम अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बड़ी टिप्पणी की है, उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि अनुच्छेद-35 ने नागरिकों के कई मौलिक अधिकारों को छीन लिया है, इसने नागरिकों से जम्मू- कश्मीर में रोजगार, अवसर की समानता, संपत्ति अर्जित करने के अधिकार छीना है, ये अधिकार खास तौर पर गैर-निवासियों से छीने गए।
सीजेआई ने आगे कहा कि राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता, अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार और राज्य सरकार के तहत रोजगार का अधिकार आता है, ये सब ये अनुच्छेद नागरिकों से छीनता है, ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये निवासियों के विशेष अधिकार थे और गैर-निवासियों के अधिकार से बाहर किए गए, उन्होंने कहा कि संवैधानिक सिद्धांत के अनुसार, भारत सरकार एक एकल इकाई है, भारत सरकार एक शाश्वत इकाई है।