केजरीवाल, संजय सिंह को मानहानि मामले में राहत देने से अदालत का इनकार
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
अहमदाबाद। गुजरात में अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाने का आग्रह किया था।
सत्र न्यायाधीश एजे कनानी की अदालत ने मेट्रोपोलिटन अदालत में चल रहे आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाने का आग्रह करने वाली आप नेताओं की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। यह मामला गुजरात विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री के सिलसिले में केजरीवाल और सिंह के ‘व्यंगात्मक’ और ‘अपमानजनक’ बयानों को लेकर दायर किया था। आप नेताओं के वकील पुनित जुनेजा ने कहा कि अदालत ने शनिवार को अपना आदेश जारी किया और गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा समय मांगे जाने के बाद मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त के लिए मुकर्रर कर दी। जुनेजा ने कहा कि केजरीवाल और सिंह ने मानहानि मामले में मेट्रोपोलिटन अदालत के समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में एक पुनर्विचार याचिका दायर की थी और अपनी मुख्य याचिका के लंबित रहने के दौरान सत्र अदालत से अंतरिम राहत मांगी थी तथा उनकी मुख्य याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था। मेट्रोपोलिटन अदालत ने दोनों नेताओं को इस संबंध में जारी समन को लेकर 11 अगस्त को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। जुनेजा ने कहा, हमने यहां मेट्रोपोलिटन अदालत में चल रहे आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाने के लिए सत्र अदालत में एक याचिका दायर की थी।
आतिशी को सर्विस और विजिलेंस विभाग सौंपा
नई दिल्ली। दिल्ली सर्विस बिल संसद से पास होते ही दिल्ल्ी सरकार ने अपने मंत्रालय में बड़ा बदलाव किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंत्री आतिशी मर्लेना को सर्विस और विजिलेंस विभाग सौंपा है। इससे पहले ये दोनों ही विभाग सौरभ भारद्वाज के पास था। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल जाने और उनके इस्तीफे के बाद ये दोनों विभाग सौरभ भारद्वाज को सौंपा गया था। लेकिन अब ये विभाग आतिशी को दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रालय में नए बदलाव की फाइल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना वीके सक्सेना के पास मंजूरी के लिए भेज दिए हैं।