महाराष्ट्र बंद को लेकर हाई कोर्ट सख्त, MVA को लगाई फटकार, मचा बवाल 

वारदात और अपराध की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लड़कियां और महिलाएं यौन उत्पीड़न की समस्या से जूझ रहीं हैं। देश में अभी कोलकाता रेप-मर्डर का मामला...

4PM न्यूज नेटवर्क: वारदात और अपराध की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लड़कियां और महिलाएं यौन उत्पीड़न की समस्या से जूझ रहीं हैं। देश में अभी कोलकाता रेप-मर्डर का मामला ठंडा नहीं पड़ा था कि इस बीच मुंबई के बदलापुर में बच्चियों के साथ दरिंदगी का नया मामला सामने आया है। इस बीच बदलापुर के एक स्थानीय स्कूल में दो बच्चियों के कथित यौन शोषण के मामले को लेकर पूरे राज्य में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग कर रहे है। वहीं इस मामले के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने 300 से अधिक लोगों के मामला दर्ज किया है।

महाराष्ट्र बंद को लेकर हाई कोर्ट सख्त

मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के बदलापुर में दो बच्चियों के साथ स्कूल में यौन उत्पीड़न के खिलाफ विपक्षी दलों ने बंद का ऐलान किया है, ये मामला शुक्रवार (23 अगस्त) को बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंच गया है। इस दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को बंद करने की इजाजत नहीं है। अगर कोई ऐसा प्रयास कर रहा होगा तो उसके खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाए।

आपको बता दें कि इस याचिका पर चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई है। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ ने कोर्ट में कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में मुंबई के बदलापुर में बच्चियों से दरिंदगी मामले में राजनीतिक पार्टियों ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। महाराष्ट्र बंद मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। HC ने सरकार को आदेश दिया कि अगर कोई महाराष्ट्र बंद करता तो उन पर सख्त से सख्स कार्रवाई करो। किसी भी पार्टी को बंद बुलाई का अधिकार नहीं है।

महाराष्ट्र बंद के खिलाफ डॉक्टर गुणरत्न सदावर्तेन और अन्य लोगों ने याचिका दाखिल की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महाविकास अघाड़ी (MVA) ने बंद बुलाया है। बंद से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल समेत आम जनता को परेशानी होगी।

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  • इस याचिका पर चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई है।
  • इस दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ ने कोर्ट में कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

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