केजरीवाल को SC से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने कही ये बात

आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है।

4PM न्यूज़ नेटवर्क: आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अगर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है तो हमारा उसमें दखल देना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि रिहाई की मांग वाली याचिका पर बुधवार (26 June) को सुनवाई होगी।

दरअसल, केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा रिहाई पर अंतरिम रोक लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल की अर्जी में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने स्थापित कानूनी प्रक्रिया और परंपरा की अनदेखी करते हुए जमानत आदेश पर रोक लगाई है। इस बारे में न्याय और देश में स्थापित जमानत के बुनियादी सिद्धांतों का भी उल्लंघन किया गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने ED के मामले में जमानत के आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक को हटाने का अनुरोध किया है। इस पर SC ने कहा है कि यदि वो हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर कोई आदेश देते हैं यह मामले का पूर्वाग्रह होगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी।
  • इस आदेश को HC में ईडी ने चुनौती दी और दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी।
  • इसके बाद अरविन्द केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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