मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज (9 अगस्त) को जमानत मिल गई है...
4PM न्यूज़ नेटवर्क: दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज (9 अगस्त) को जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि ED के वकील ने यह मांग की कि पूर्व मंत्री को दिल्ली सचिवालय जाने से रोकने की शर्त को भी आधार बनाकर जमानत दिया जाए। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
वहीं इससे पहले अदालत ने 6 अगस्त को सिसोदिया की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मनीष सिसोदिया को रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण व कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं में संलिप्तता के लिए 26 फरवरी, 2023 को CBI ने गिरफ्तार किया था।
मिली जानकारी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 17 महीनों से जेल में बंद सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत पर बहस सुनकर 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल, सिसोदिया ने जमानत मांगते हुए दलील दी थी कि वह पिछले 17 माह से जेल में हैं। ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उनसे कुछ बरामद भी नहीं हुआ है। ऐसे में, उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। CBI और ED ने विरोध करते हुए कहा था कि ट्रायल में देरी के लिए मनीष सिसोदिया ही जिम्मेदार हैं।
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- CBI ने दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन में अनियमितताओं में कथित संलिप्तता को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था।
- ED ने उन्हें नौ मार्च 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था।
- सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।