न्यूजक्लिक मामला: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को करेगी मामले की सुनवाई, प्रबीर पुरकायस्थ ने दी है हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती

नई दिल्ली। राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के मामले में फंसे वेबसाइट न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यूजक्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अर्जी दाखिल की है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि कोर्ट इस मामले पर सुनवाई गुरुवार (19 अक्टूबर) को करेगी। बता दें कि प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।
प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती ने राष्ट्र-विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए कथित चीनी फंडिंग को लेकर अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी है। कोर्ट में उनके वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 75 साल के पत्रकार को बिना नोटिस गिरफ्तार किया गया है, जो सही नहीं। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि हाई कोर्ट ने हमें राहत नहीं दी और हम सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई का अनुरोध करते हैं।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूजक्लिक के संस्थापक पर आरोप लगाया था कि वो वैश्विक और घरेलू स्तर पर कहानी रचते हुए कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को विवादित क्षेत्र बता रहे थे। साथ ही उनपर भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ कर एकता और क्षेत्रीय अखंडता पर प्रहार करने का भी आरोप है। पुलिस ने यह भी कहा कि न्यूज वेबसाइट न्यूजक्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और उनके साथी जोसेफ राज, अनूप चक्रवर्ती (अमित चक्रवर्ती के भाई) , बप्पादित्या सिन्हा (वर्चुनेट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर) गैर कानूनी तरीके धन जुटाते थे।
आरोप यह भी लगाया गया कि इस धन को तीस्ता सीतलवाड़ के साथी गौतम नवलखा, जावेद आनंद, तमारा, जिब्रान, उर्मिलेश, अरात्रिका हलदर, परंजय गुहा ठाकुरता, त्रिना शंकर और पत्रकार अभिसार शर्मा के बीच बांटा गया था।

 

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