सूरत में दोबारा चुनाव कराने के लिए SC में याचिका दायर, BJP प्रत्याशी बना निर्विरोध सांसद

नई दिल्ली। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार निलेश कुंभानी का पर्चा खारिज होने और अन्य प्रत्याशियों के द्वारा अपना पर्चा वापस लेने के बाद भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया था। अब सूरत में दोबारा चुनाव कराने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है। इसके लिए मतदाताओं के नोटा विकल्प पर वोट देने के अधिकार को आधार बनाया गया है।

NOTA को वोट देने का छीना अधिकार

याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा खारिज होने, और अन्य प्रत्याशियों के द्वारा पर्चा वापस लेने के बाद भी जनता के पास नोटा (NOTA) को वोट देने का विकल्प खुला हुआ था। चुनाव आयोग द्वारा मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करने से मतदाताओं के नोटा (NOTA) विकल्प को वोट देने का अधिकार छिन गया है। सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना की गई है कि नोटा विकल्प की विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए चुनाव आयोग को सूरत में दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया जाए।

नई व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता

सर्वोच्च न्यायालय के वकील अश्विनी कुमार दुबे ने कहा कि अभी तक केवल एक उम्मीदवार के मैदान में रह जाने पर उसे निर्विरोध निर्वाचित घोषित करने की व्यवस्था रही है। नोटा का विकल्प आने के बाद यह हर मतदाता का संवैधानिक अधिकार बन गया है। इस संदर्भ में अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में चुनाव आयोग से उसका पक्ष जानने के लिए नोटिस जारी कर चुका है। ऐसे में इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नई व्यवस्था तय किए जाने पर ही इस मामले में स्पष्टता आएगी।

अश्विनी कुमार दुबे ने कहा कि हालांकि, कई बार यह देखने में आता है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी नए कानून को पुरानी परिस्थितियों पर भी लागू करवाता है, तो कई बार पुराने मुद्दों को उन्हीं परिस्थितियों में सही मानते हुए नए कानून को आगे की परिस्थितियों के लिए लागू कर दिया जाता है। यह देखने वाली बात होगी कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में क्या रुख अपनाता है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button