सोनिया को वोटर लिस्ट मामले में राहत

- कांग्रेस नेता को इस मामले में देना है कोर्ट को जवाब
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीनियर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को उस याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया, जिसमें मतदाता सूची में कथित जालसाजी के जरिए उनका नाम शामिल किए जाने के आरोपों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका मैजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है, जिसमें आरोप की जांच से इनकार कर दिया गया था। आरोप के मुताबिक 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल करने से 3 साल पहले ही सोनिया का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद था। स्पेशल जज विशाल गोगने ने सोनिया की ओर से पेश वकील के अनुरोध को मंजूर कर लिया और मामले की सुनवाई 7 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
स्पेशल जज ने बीते साल 9 दिसंबर को इस याचिका पर सोनिया और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। यह रिवीजन याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट के ‘सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन’ के उपाध्यक्ष एडवोकेट विकास त्रिपाठी ने दायर की है। एडवोकेट विकास त्रिपाठी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पवन नारंग ने मजिस्ट्रेट के सामने आरोप लगाया था कि जनवरी 1980 में सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के रूप में जोड़ा गया था, जबकि वह भारतीय नागरिक नहीं थीं। याचिका में विकास त्रिपाठी ने ‘जालसाजी और धोखाधड़ी’ का दावा किया है। शिकायतकर्ता को चेताते हुए अदालत ने कहा था कि जो सीधे नहीं किया जा सकता, वह परोक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। महज बीएनएस 2023 के तहत अपराधों को जोडऩे मात्र से इस अदालत के संवैधानिक प्राधिकारों में किसी भी दखल को उचित नहीं ठहराया जाएगा।
राहुल 19 जनवरी को तलब
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित एक अदालत ने बुधवार को राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संबंधित मानहानि मामले में पेश होने के लिए तलब किया। सुल्तानपुर की सांसद-विधायक अदालत ने भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा दायर मानहानि मामले में विपक्ष के नेता को गवाही देने के लिए बुलाया है। यह मामला आठ साल पुराना है और कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों से संबंधित है। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणियों पर मंगलवार को सुल्तानपुर की सांसद-विधायक अदालत में सुनवाई हुई। लगभग 40 मिनट तक चली सुनवाई के बाद, अदालत ने राहुल गांधी को तलब किया है और उन्हें 19 जनवरी को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। कांग्रेस सांसद के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने राम चंद्र दुबे से जिरह पूरी कर ली है। वादी के वकील संतोष कुमार पांडे ने बताया कि राम चंद्र दुबे का बयान पूरा हो चुका है। विजय मिश्रा ने अक्टूबर 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।



