हाथरस केस में SC , ST कोर्ट का फैसला
SC, ST court's decision in Hathras case
4पीएम न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ।
हाथरस के चंदपा इलाके के एक गांव में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की युवती के साथ हैवानियत की घटना हुई थी। बता दें लड़की के साथ चार युवकों ने हैवानियत को अंजाम दिया था। 29 सितंबर 2020 में युवती ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था। पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आज हाथरस कांड में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपित संदीप को धारा 304 और एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी माना है।अन्य आरोपियों रामू, रवि और लवकुश को वरी कर दिया गया है। युवती के भाई ने गांव के ही संदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में युवती के बयानों के आधार पर रवि, रामू और लवकुश के नाम और धाराएं बढ़ाई गईं। युवती का इलाज एएमयू के जेएन मेडिकल कालेज में चला।28 सितंबर को युवती को अलीगढ़ से दिल्ली भेजा गया था। 29 को उसकी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भाीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद समेत देशभर के नेता, संगठनों से जुड़े लोग बूलगढ़ी पहुंचे थे। सीबीआइ ने इस मामले में 67 दिन की जांच के बाद 18 दिसंबर 2020 को चारों आरोपितों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की धाराओं में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। 4 जनवरी 2021 को पहली सुनवाई हुई। सीबीआइ ने 104 लोगों को गवाह बनाया था, जिनमें से 35 लोगों की गवाही हुई थी।गुरुवार को चारों आरोपितों को कड़ी सुरक्षा में अलीगढ़ जेल से यहां पेशी पर लाया गया।