इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: चयनित उम्मीदवारों की नौकरी नहीं जाएगी, EWS महिलाओं को मिलेगा 20% क्षैतिज आरक्षण

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है चयनित उम्मीदवारों को नौकरी से न हटाया जाए जो उम्मीदवार पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी से हटाने का अधिकार किसी को नहीं है

4पीएम न्यूज नेटवर्कः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि जो उम्मीदवार पहले से सरकारी नौकरी में चयनित हो चुके हैं, उन्हे नौकरी से हटाने का अधिकार किसी को नहीं है। कोर्ट ने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों को बिना ठोस कारण के सेवा से हटाया नहीं जा सकता। इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सब -इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस), प्लाटून कमांडर (पीएसी) और एफएसएसओ (फायर सर्विस) की भर्ती प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की महिलाओं को 20% क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।

कोर्ट ने माना कि EWS वर्ग की महिलाओं को दिए जाने वाले क्षैतिज आरक्षण के क्रियान्वयन में पहले गंभीर त्रुटियां हुई हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से सुधारा जाना चाहिए। न्यायालय का यह निर्णय प्रदेश भर की उन महिला अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर लेकर आया है, जो आरक्षण लाभ से वंचित रह गई थीं।

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी में गौतम बुद्ध की नेहा शर्मा और 53 की अन्य की याचिका पर दिया है पुलिस भर्ती बोर्ड ने समान और ईडब्ल्यूएस के तहत महिला आरक्षण को अनुचित रूप से एक साथ मिला दिया था जिसके कारण 36 आरक्षण से लाभान्वित होने वाली ईडब्ल्यूएस महिलाओं की संख्या में भारी कमी आई थी ईडब्ल्यूएस की श्रेणी की 54 महिलाओं ने याचिका में उनका कहना था कि कोटा 902 सीटों के भीतर पूर्ण 20% क्षैतिज आरक्षण से वंचित कर दिया गया था भर्ती बोर्ड मैं सामान्य और ईडब्ल्यूएस महिला आरक्षण सीटों को एक साथ मिलने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि महिलाओं को आवंटित कुल 903 सीट पुरे आरक्षण को संतुष्ट करती है.

कोर्ट में कहा है कि EWS महिला उम्मीदवारों के लिए एक अलग मेरिट सूची तैयार की जाए और 20% क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित किया जाए साथ ही साथ जो भी खाली सीट बची हुई है उसको जल्द से जल्द योग्यता के आधार पर तैयार की गई नई सूची से एब्स महिला उम्मीदवारों को समायोजित किया जाना चाहिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है चयनित उम्मीदवारों को नौकरी से न हटाया जाए जो उम्मीदवार पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी से हटाने का अधिकार किसी को नहीं है और भविष्य में चयन प्रक्रिया में भी सही तरीका अपनाया जाए सभी आरक्षण को लागू करने के लिए सभी आरक्षण को लागू करने के लिए सही और कानूनी तरीका अपनाना अनिवार्य है इस फैसले से ईडब्ल्यूएस महिलाओं को उनके अधिकारों का लाभ मिलेगा और भर्ती प्रक्रिया में प्रदर्शित भी आएगी.

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